

रुद्रपुर में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से नाबालिग बालक रेस्क्यू


रुद्रपुर में बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को रेस्क्यू किया है। गुरुवार को श्रम प्रवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में सीडब्ल्यूसी टीम और जिला टास्क फोर्स ने बाजार क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में बाल श्रमिक कार्यरत मिला। जांच में बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम पाए जाने पर अधिकारियों ने तत्काल उसे कार्य से मुक्त कराया और सुरक्षित रेस्क्यू किया।
बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत नियोजक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
श्रम विभाग ने सभी व्यवसायियों और नियोजकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में लगाना कानूनन अपराध है। साथ ही 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में नियोजित करना भी प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
श्रम विभाग ने कहा कि जिले में बाल श्रम के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए नियमित निरीक्षण किए जाएंगे।
