15 अगस्त को औद्योगिक इकाइयों में काम कराने पर श्रम विभाग के सख्त निर्देश, जबरन ड्यूटी पर नहीं बुला सकेंगे श्रमिक

खबरें शेयर करें -

15 अगस्त को औद्योगिक इकाइयों में काम कराने पर श्रम विभाग के सख्त निर्देश, जबरन ड्यूटी पर नहीं बुला सकेंगे श्रमिक


रुद्रपुर/पंतनगर। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में काम कराने को लेकर श्रम विभाग ने श्रमिकों के अधिकारों को स्पष्ट करते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय अवकाश के दिन किसी इकाई में उत्पादन या अन्य कार्य जारी रखने के लिए संबंधित औद्योगिक इकाई को पहले श्रम विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही 15 अगस्त को ड्यूटी करने वाले सभी श्रमिकों की पूरी जानकारी भी विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

सहायक श्रम आयुक्त अरविंद सैनी ने स्पष्ट किया कि किसी भी श्रमिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय अवकाश के दिन काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। औद्योगिक इकाई में ड्यूटी करने के लिए श्रमिक की सहमति आवश्यक होगी।

उन्होंने बताया कि यदि कोई श्रमिक अपनी सहमति से राष्ट्रीय अवकाश के दिन ड्यूटी करता है तो नियमानुसार उसे डबल मजदूरी का भुगतान किया जाना है। यदि निर्धारित नियमों के अनुसार डबल मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके बदले श्रमिक को नियमानुसार अवकाश दिया जाना होगा।

श्रम विभाग ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र की सभी संबंधित इकाइयों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय अवकाश के दिन कार्य कराने से पहले आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें और श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित न करें। विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित औद्योगिक इकाई के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

श्रम विभाग का कहना है कि औद्योगिक उत्पादन और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ श्रमिकों के अधिकारों और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। 15 अगस्त को ड्यूटी करने वाले श्रमिकों के संबंध में विभाग की ओर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर नियमों के पालन की निगरानी की जाएगी।