जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण जारी, उधम सिंह नगर हुआ पिछड़ा वर्ग आरक्षित।

खबरें शेयर करें -

जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण जारी, उधम सिंह नगर हुआ पिछड़ा वर्ग आरक्षित।

भोंपूराम खबरी। उत्तराखंड जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अनंतिम सूची जारी। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों (हरिद्वार छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पदों हेतु अनंतिम आरक्षण सूची जारी की है। यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 243-D, पंचायतीराज अधिनियम 2016 (संशोधित 2025) और नई आरक्षण नियमावली 2025 के अनुसार तय किया गया है।

 

इस बार आरक्षण प्रक्रिया ‘ट्रिपल टेस्ट’ पद्धति पर आधारित है, जिसे उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पहली बार लागू किया गया है। इसके लिए ओबीसी के सामाजिक, शैक्षिक व प्रशासनिक पिछड़ेपन की वैज्ञानिक जांच हेतु एकल सदस्यीय आयोग गठित किया गया था।

आपत्तियाँ लिखित रूप में निर्धारित समय में सचिव, पंचायतीराज विभाग, देहरादून कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती हैं। मौखिक सुनवाई केवल आवश्यकता पड़ने पर ही दी जाएगी।

यह फैसला 11 जून 2025 के शासनादेश के तहत लिया गया है।